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भाग
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विषय वस्तु
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विस्तार (अनुच्छेद)
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भाग – 1
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संघ और उसका राज्य क्षेत्र
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अनुच्छेद 1 – 4
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भाग – २
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नागरिकता
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अनुच्छेद 5 – 11
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भाग – 3
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मौलिक अधिकार
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अनुच्छेद 12 -35
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भाग – 4
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राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य (भाग 4 क)
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अनुच्छेद 36 – 51, 51 क
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भाग – 5
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संघ
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अनुच्छेद 52 – 151
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भाग – 6
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राज्य
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अनुच्छेद 152 – 237
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भाग – 7
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निरसित
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अनुच्छेद
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भाग – 8
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संघ राज्य क्षेत्र
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अनुच्छेद 239 – 242
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भाग – 9
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पंचायतें , नगरपालिकाएं (भाग 9 क)
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अनुच्छेद 243 – 243 ण
अनुo 243 त – 243 य छ
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भाग – 10
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अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र
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अनुच्छेद 244 – 244 क
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भाग – 11
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संघ तथा राज्यों के मध्य सम्बन्ध
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अनुच्छेद 245 – 263
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भाग – 12
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वित्त, सम्पति संविदाएं व वाद
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अनुच्छेद 264 – 300 क
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भाग – 13
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व्यापार, वाणिज्य तथा समागमन
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अनुच्छेद 301 – 307
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भाग – 14
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संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, अधिकरण (भाग 14 क)
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अनुच्छेद 308 -323
अनुo 323 क – 323 ख
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भाग – 15
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निर्वाचन
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अनुच्छेद 324 -329 क
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भाग – 16
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कुछ वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबंध
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अनुच्छेद 330 – 342
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भाग – 17
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राजभाषा
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अनुच्छेद 343 – 351
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भाग – 18
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आपात उपबंध
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अनुच्छेद 352 – 360
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भाग – 19
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प्रकीर्ण
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अनुच्छेद 361 – 367
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भाग – 20
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संविधान संशोधन
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अनुच्छेद 368
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भाग – 21
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अस्थायी, संक्रमण कालीन तथा विशेष उपबंध
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अनुच्छेद 369 – 392
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भाग – 22
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संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ व निरसन
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अनुच्छेद 393 – 395
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धन विधेयक से सम्बंधित परीक्षोपयोगी 21 महत्वपूर्ण तथ्य
धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत दी गयी है। 2. धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 109 में उल्लिखित है। 3. धन विधेयक को किसी भी परिस्थिति में राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।...
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